बिना मास्क के दुकानदार और ठेला चलाने वाले व्यक्ति नहीं कर सकेंगे सब्जी- किराना विक्र
सांची पार्लर दूध पैकेट को साबुन अथवा डिटर्जेंट पानी से साफ कर विक्रय कर सकेंगे
आदेश की अवहेलना करने पर धारा 181 अंतर्गत की जाएगी कड़ी कार्यवाही
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री तरुण पिथोड़े ने जारी आदेश में कहां है कि कोई भी सब्जी किराना, दुकानदार तथा ठेला चलाने वाला व्यक्ति बिना मास्क पहने कोई भी समान का विक्रय नहीं करेंगे। साथ ही समस्त सांची पार्लर एवं दूध पैकेट बेचने वाले समस्त दुकानदारों से यह सुनिश्चित किया जाए कि वह दूध पैकेट को साबुन अथवा डिटर्जेंट पानी से साफ कर ही विक्रय करेंगे।
कलेक्टर ने इस संबंध में उप पुलिस महानिरीक्षक शहर रेंज, आयुक्त नगर निगम भोपाल, समस्त एसडीएम कार्यपालिक मजिस्ट्रेट और समस्त थाना प्रभारी, जनरल मैनेजर मध्य प्रदेश स्टेट को ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, समस्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी और खाद्य औषधि प्रशासन भोपाल को भारत शासन, स्वास्थ्य विभाग द्वारा और धारा 144 आदेश में उल्लेखित समस्त दिशा-निर्देशों, डायरेक्टिव और सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराए जाने के लिए निर्देशित किया है। साथ ही उन्होंने निर्देशित किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर धारा 188 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए।
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