1 *खंडवा। सार्वजनिक स्थलों पर थूकोगे तो लगेगा 1000 रू. अर्थदण्ड*
2 *खंडवा। किराने दुकानें नही खुलेंगी, होम डिलेवरी से सामग्री उपलब्ध कराई जायेगी
खण्डवा 28 अप्रैल, 2020 - नोवल कोरोना वायरस के कारण होने वाली महामारी को संक्रामक बीमारी के रूप में अधिसूचित किया गया है। यह बीमारी संक्रमण वस्तु को स्पर्श करने, खांसने, छींकने व थूकने से बहुत तेजी से फैलती है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य शासन ने नागरिकों को मॉस्क पहनना अनिवार्य भी किया है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव श्री संजय दुबे ने बताया कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थल पर किसी भी व्यक्ति द्वारा थूकने को प्रतिबंधित किया गया है। ऐसे व्यक्ति जो सार्वजनिक स्थल पर थूकते हुए पाए जाने पर उन पर 1000 रूपये का अर्थदण्ड लगाया जायेगा। यह अर्थदण्ड लगाने के लिए नगरीय निकाय के आयुक्त या मुख्य नगर पालिका अधिकारी को अधिकृत किया गया है।
*खंडवा। किराने दुकानें नही खुलेंगी, होम डिलेवरी से सामग्री उपलब्ध कराई जायेगी*
खण्डवा 28 अप्रैल, 2020 - जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के पालन में अपर जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नंदा भलावे कुशरे द्वारा बाजार न खोलने के संबंध में संशोधित आदेश जारी किए गए है। जारी आदेश अनुसार खण्डवा शहर के कन्टेनमेंट जोन के बाहर समस्त बाजारों में किराना दुकानें नहीं खोली जा सकेंगी। होम डिलेवरी के माध्यम से प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक किराना सामग्री का विक्रय किया जा सकेगा। दूध का विक्रय दुकानों के माध्यम से प्रतिबंधित रहेगा, केवल होम डिलेवरी के माध्यम से प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक एवं शाम 6 बजे से 7 बजे तक विक्रय किया जा सकेगा। इलेक्ट्रानिक उपकरण जैसे कि पंखे, कूलर, ए.सी. तथा फ्रीज का विक्रय और उनके मरम्मत का कार्य करने वाली दुकाने प्रातः 8 बजे से 12 बजे तक खोली जा सकेगी। ऑटो पार्टस एवं टायर्स की डिलेवरी ऑन डिमान्ड की जा सकेगी। सीमेंट के सी.एण्ड एफ. एवं डिस्ट्रीब्यूटर, सरिया के होल सेल डीलर ऑन डिमान्ड डिलेवरी कर सकेंगे। समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान जिन्हें खोलने की छूट उपरोक्तानुसार दी गई है, उनमें कोरोना वायरस से संक्रमण से बचाव को दृष्टिगत रखते हुए समस्त उपाय जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मॉस्क पहनने की अनिवार्यता, सेनिटाइजेशन, साफ सफाई आदि की जिम्मेदारी प्रतिष्ठान के संचालक की होगी।